Aadhar DOB Limit Cross Solution

Aadhar DOB Limit Cross Solution :आधार कार्ड में DOB Update Limit  हुई खत्म तो ना लें टेंशन,

Aadhar DOB Limit Cross Solution :- आधार भारत के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है। यह बैंक खाता खोलने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जैसी कई गतिविधियों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है।

हालाँकि, आधार कार्ड में कुछ विवरणों को कितनी बार अपडेट या बदला जा सकता है, इसकी सीमाएँ हैं। कार्ड पर दिए गए विवरण की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और लिंग विवरण को अपडेट/बदलने की संख्या की सीमा की घोषणा की है। एक बार ये सीमाएं पार हो जाने के बाद, इन क्षेत्रों में कोई और बदलाव नहीं किया जा सकता है।

अन्त, आर्टिकल के अंत में हम आपको क्विक लिंक प्रदान करेंगे ताकि आप सभी आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल को प्राप्त कर सके।

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Aadhar DOB Limit Cross Solution – संक्षिप्त विवरण 

आर्टिकल का नाम Aadhar DOB Limit Cross Solution
अथॉरिटी का नाम Unique Identification Authority of India 
आर्टिकल का प्रकार Latest Update 
शुल्क ₹50
हेल्पलाइन नंबर 1947
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट Click Here

परिवर्तनों पर प्रतिबंध

आइए जानें कि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारकों पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं।

आधार कार्ड में आप कितनी बार नाम बदल सकते हैं?

यूआईडीएआई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्ड धारक केवल दो बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपना नाम दो से अधिक बार अपडेट करना है तो आपको नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

जन्म तिथि कितनी बार बदली जा सकती है?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार ही अपडेट की जा सकती है। जन्मतिथि में यह बदलाव आधार नामांकन के दौरान दर्ज की गई जन्मतिथि के प्लस या माइनस तीन वर्षों की अधिकतम सीमा तक की अनुमति होगी। यदि किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय जन्म तिथि के लिए दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो यूआईडीएआई के पास जन्म तिथि घोषित या अनुमानित के रूप में दर्ज की जाएगी।

यदि व्यक्ति अपनी जन्मतिथि को अपडेट करना चाहता है, तो उसे अपनी जन्मतिथि का दस्तावेजी प्रमाण देना होगा। जन्मतिथि को ‘घोषित/अनुमानित’ से ‘सत्यापित’ में बदलने के लिए व्यक्तियों के अद्यतन अनुरोधों को केवल एक बार ही अनुमति दी जाएगी। जिन व्यक्तियों की जन्मतिथि पहले से ही यूआईडीएआई द्वारा ‘सत्यापित’ के रूप में दर्ज की गई है, उन्हें अपनी जन्मतिथि बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आप आधार विवरण जैसे नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि आदि को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं, इस पर एक विस्तृत लेख पढ़ सकते हैं।

Aadhar DOB Limit Cross Solution

आधार कार्ड पर आप कितनी बार लिंग बदल सकते हैं?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड पर लिंग संबंधी जानकारी अपडेट करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यूआईडीएआई ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्ड धारकों को केवल एक बार अपने लिंग विवरण को अपडेट करने की अनुमति है।

इसकी जानकारी मिलने के बाद आप एक निश्चित समय तक आधार डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि आधार कार्ड अपडेट लिमिट क्रॉस होने के बाद क्या करें? यहां आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा,

क्या आप सीमा से अधिक परिवर्तन कर सकते हैं?

आधार कार्ड अपडेट सीमा क्रॉस समाधान: यदि आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम, लिंग या जन्मतिथि अनिवार्य संख्या से अधिक बार अपडेट करने की आवश्यकता है, तो आपको एक अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड विवरण को अपडेट करने के लिए आधार कार्ड धारक को यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है। यह प्रक्रिया किसी भी दुरुपयोग या धोखाधड़ी को रोकने और आधार कार्ड विवरण की सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

Aadhar DOB Limit Cross Solution क्या है?

 हेलो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसकी जन्मतिथि बदलने की सीमा समाप्त हो चुकी है तो आपको हमारे द्वारा नीचे बताए गए प्रक्रिया को फॉलो करके अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि को बदलना है |

Step 1-  Aadhar Card DOB Update Limit Check 

  • अगर आप आधार कार्ड में जन्मतिथि को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड के अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा |

Aadhar DOB Limit Cross Solution

  •  यहां पर होम पेज पर आपको लॉगिन का विकल्प नजर आएगा इस पर आपको क्लिक करना होगा |

Aadhar DOB Limit Cross Solution

  •  क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है | और ओटीपी के माध्यम से उसे वेरीफाई करना है |

Aadhar DOB Limit Cross Solution

  •  उसके बाद आपके सामने इसका एक डैशबोर्ड खुलेगा | जहां पर आपको अपडेट आधार का विकल्प मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा |

Aadhar DOB Limit Cross Solution

  •  क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको नजर आएगा कि अपडेट करने के  आपके पास कितने मौके हैं |

Step 2-  Aadhar DOB Limit Cross Solution Process

  • दोस्तों अगर आप के आधार कार्ड में DOB अपडेट करने की सीमा समाप्त हो चुकी है | तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है |
  •  आपको अपने मेल बॉक्स ओपन करना है | और वहां पर एक ईमेल कंपोज करना है | जिसका फॉर्मेट नीचे हमारे द्वारा बताया गया है |

Aadhar DOB Limit Cross Solution

  • अब आपको या ईमेल आधार की ईमेल आईडी [email protected] पर भेज देना है |
  •  सब्जेक्ट के सेक्शन में आपको Aadhar DOB Limit Cross Solution Problem While Updating Aadhar Card लिखना होगा |

Aadhar DOB Limit Cross Solution

  •  इसके बाद हमने आपको ऊपर जो ईमेल कंपोज करने का फॉर्मेट दिया है उसको अपनी ईमेल आईडी में  लिख दीजिए |
  •  साथ ही इसमें पूछी गई इंफॉर्मेशन को ध्यान पूर्वक दर्ज कर दीजिए |

Aadhar DOB Limit Cross Solution

  •  इसके बाद आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी
  •  इस मेल को आपको आधार की मेल आईडी पर भेज देना है |
  •  और कुछ ही समय में आपकी आईडी को चेक किया जाएगा | और सब कुछ सही पाए जाने पर आधार कार्ड में आपकी जल्दी को अपडेट कर दिया जाएगा |

महत्वपूर्ण लिंक

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सारांश :-  आधार कार्ड बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है जो हमारे जनती को माना जाता है आज मैंने अपने आर्टिकल के माध्यम से बताया कि आपकी आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलने की सीमा समाप्त हो गई है तो आप कैसे अपना आधार कार्ड में जन्मतिथि बदल सकते हैं

FAQ’s:- Aadhar DOB Limit Cross Solution 

Q1):- मैं आधार कार्ड लिमिट क्रॉस में अपनी जन्मतिथि कैसे बदल सकता हूं?

Ans):- यदि आपको जन्मतिथि को फिर से अपडेट करने की वास्तविक आवश्यकता है, तो आपको नीचे दी गई एक अपवाद प्रक्रिया का पालन करना होगा: इस सूची के अनुसार अपने नाम पर वैध जन्मतिथि (डीओबी) प्रमाण के साथ किसी भी आधार केंद्र पर जाएं: https:// uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf।

 

Q2);- आधार में सुधार की सीमा क्या है?

Ans):- आधार उपयोगकर्ताओं को अपने नाम में दो बार बदलाव करने की अनुमति है। तीसरे परिवर्तन के मामले में विशेष अनुरोध पर यूआईडीएआई की क्षेत्रीय शाखा द्वारा केवल असाधारण मामलों की अनुमति दी जाती है।

 

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद,,,

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