Bihar Vivah Panjikarn:- किसी व्यक्ति के कानूनी रूप से किसी से विवाहित होने की पुष्टि करने के लिए एक कानूनी प्रमाण है | बिहार में विवाह या तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किया जाता है | विवाह रजिस्ट्रेशन इन बिहार राज्य सरकार की मुहर के साथ जारी करता है |
किसी भी व्यक्ति के जीवन में विवाह और लगभग बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है और विवाह बिहार पंजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के विशेष और धर्म से संबंधित विभिन्न कारणों द्वारा निर्देशित होते हैं | और जबकि वर्तमान में विवाह का पंजीकरण करने की कोई बाध्यता नहीं है साथ ही बिहार विवाह पंजीकरण की कमी प्रभावित व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में उनके अधिकारों का दावा करने से वंचित करती है|
Note :- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14 फरवरी 2006 में स्थानांतरित याचिका 2005 की संख्या 291 में सभी राज्य को विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया |
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Post Name | Bihar Vivah Panjikarn |
Post Date | 27/02/2023 |
Post Type | Sarkari Yojana |
Who Can Apply | बिहार के सभी निवासी |
Apply Mode | Offline |
Official Website | Click Here |
बिहार विवाह पंजीकरण के लिए बनाए गए नियम ?
विवाह प्रमाण पत्र पति पत्नी के बीच पवित्र बंधन को साबित करता है यह धार्मिक विवाह और विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार जिला विवाह रजिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया जाता है | बिहार के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 162 के साथ पठित अनुच्छेद 154 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में इसके लागू होने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं |
बिहार विवाह निबंध नियमावली
- संक्षिप्त शिक्षक विस्तार और प्रारंभ इन नियमों को बिहार विभाग पंजीकरण नियम 2006 कहां जाता है इसका विस्तार बिहार राज्य में होगा और यह राज्य में भारत के सभी नागरिकों के विवाह पर लागू होता है या राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा |
- परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि विषय या किसी संदर्भ में प्रतिकूल ना हो |
- विवाह का अनुष्ठान का अर्थ है किसी भी प्रथा व्यक्तिगत कानून या विशेष विवाह अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत विवाह का अनुष्ठान |
- मैरिज रजिस्टार का अर्थ है 1 ग्राम का मुखिया |
- विवाह उप महापंजीकरण का अर्थ है क्षेत्राधिकार के पंजीकरण अधिनियम 1960 की धारा 6 के तहत नियुक्त उप रजिस्ट्रार |
- विवाह रजिस्टार जनरल का अर्थ जिले का कलेक्टर |
- पंजीकरण महा निरीक्षक का अर्थ है पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण महा निरीक्षक |
- विवाह का पंजीकरण प्रत्येक दांपत्य नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने विवाह नियम के 30 दिनों के भीतर विभाग रजिस्टार के समक्ष अनिवार्य रूप से अपनी शादी की पंजीकृत करवा सकता है |
- शर्तों की शादी के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में किसी कारण से इन नियमों के नियम में निर्धारित दंड का भुगतान करने के बाद इसे पंजीकृत किया जा सकता है |
भारत में विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम
फिलहाल दो बिहार विवाह पंजीकरण अधिनियम है जिसके तहत बिहार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है |
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कहता है कि जब वह पहले से ही अनुष्ठा पित्त हो जाए पति और पत्नी हिंदू बौद्ध जैन सिख हो या जब हुए इनमें से किसी भी धर्म से परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें इस पंजीकरण अधिनियम के तहत माना जाएगा |
- विशेष विवाह अधिनियम 1954 में कहा गया है कि यह अधिनियम विभाग प्रमाण पत्र के अनुष्ठान और पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है जहां कोई भी प्रक्रिया दोनों हिंदी बौद्ध जैन या सीख नहीं है |
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विवाह प्रमाण पत्र का उद्देश
- बाल विवाह को रोकने के लिए |
- विधवाओं को विरासत का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए |
- चोरों के लिए जीवनसाथी वीजा का उपयोग करके यात्रा करना |
- पति या पत्नी के निधन की स्थिति में बैंक जमा और जीवन बीमा का दावा करने के लिए |
Bihar Vivah Panjikarn प्रमाण पत्र के लाभ
- क्या विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के बीच सामाजिक सुरक्षा आत्मविश्वास प्रदान करता है |
- विवाह प्रमाण पत्र विवाह का एक मूल्यवान प्रमाण है |
- पति या पत्नी के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है |
- अगर जमा करता या बीमा करता की मृत्यु नामांकन के बिना या अन्यथा हो जाती है तो बैंक जमाया जीवन बीमा पॉलिसी के लाभ का दावा करने में मदद करती है |
विवाह मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मापदंड
- दोनों पक्षों को भारत से संबंधित होना चाहिए |
- अर्थात दोनों को भारतीय नागरिकता होनी चाहिए|
- लड़की की उम्र 18 या उससे ज्यादा और लड़की की उम्र 21 या उससे ज्यादा होनी चाहिए |
- लड़के और लड़की की पहली शादी नहीं होनी चाहिए या पहले से शादीशुदा व्यक्ति के मामले में पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए |
- लड़का और लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए |
- वर वधु को उन संबंधों के तहत संबंधित नहीं होना चाहिए जो कानून के तहत अमान्य है |
Bihar Vivah Panjikarn करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विवाह का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आदि
- दुल्हन और दूल्हा का निवास प्रमाण पत्र
- युगल फोटोग्राफ और लड़का लड़की का फोटो
- पति और पत्नी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र
- विवाह का प्रमाण विवाह आमंत्रण कार्ड
- पुजारी का प्रमाण पत्र
- वर वधु की जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र
- दोनों पक्ष की तस्वीर
- विवाह फोटोग्राफ
Bihar Vivah Panjikarn के लिए लागू शुल्क
बिहार राज्य के नागरिक बिहार मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सौ रुपए शुल्क जमा करना होता है स्कूल की मात्रा समय समय के अनुसार बदलता रहता है इसलिए अधिकारी वेबसाइट से सुनिश्चित करें अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी के पंजीकरण के लिए ₹100 का शुल्क अनिवार्य देना है | यदि किसी व्यक्ति को शादी के लिए आपत्ति है तो उन्हें 7 दिन के अंदर इसके लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए ₹500 निर्धारित की गई है |
ऑनलाइन Bihar Vivah Panjikarn कैसे करें ?
- आवेदक को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- होम पेज पर अधिनियम नियम विकल्प पर क्लिक करें |
- या बिहार विवाह पंजीकरण पीडीएफ फॉर्म लिंक पर क्लिक कर From डाउनलोड करें |
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें |
- निर्धारित सभी दस्तावेज और फॉर्म के साथ आवेदन को संलग्न करें |
- विविध भरे हुए आवेदन पत्र रजिस्टर कार्यालय के संबंधित पदाधिकारी को जमा करें |
- संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र की रसीद प्राप्त करें |
बिहार विवाह आवेदन फॉर्म संलग्न करने के बाद 7 दिन के कार्य दिवस के अंदर आपको बिहार विवाह फॉर्म मिल जाएगा |
महत्वपूर्ण लिंक |
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FAQ’s:- Bihar Vivah Panjikarn
Q:- बिहार विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित अधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Ans :- बिहार विवाह प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट https://stage.bihar.gov.in/ है | |
Q:- बिहार मैरिज सर्टिफिकेट कितने दिनों में बन जाता है ?
Ans :- पासपोर्ट और रेल टिकट के तहत आप शादी का प्रमाण पत्र 24 घंटे में हासिल कर सकते हैं इसके लिए तत्काल सेवा का इस्तेमाल करके इस सेवा की फीस 10,000 है | |
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपतक सबसे पहले अपने इस Website के माधयम से पहुँचआते रहेंगे Sarkariinformation.com, तो आप हमारे Website को फॉलो करना ना भूलें ।
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