e-Mulakat System – जेल में बंद कैदी से करें वीडियो कॉल बात, ऑनलाइन आवेदन 2023 

e-Mulakat System

e-Mulakat System : नमस्कार दोस्तों, आप सभी पाठकों का हमारे आज के इस आर्टिकल में तहे दिल से स्वागत है | आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप सभी को e-Mulakat System के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे | जिस में हम आप सभी को बताएंगे, कि अगर आपका कोई भी परिजन जेल में बंद हो तो, उससे आप कैसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर पाएंगे, e-Mulakat System क्या है, कैसे करना होगा आवेदन, इत्यादि से जुड़ी जानकारी, इसके पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे | इसके लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा |

क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति जेल में है ? उनसे मिलने के लिए आप बहुत सी परेशानियों का सामना करना होता था, परंतु आप आप आसानी के साथ अपने परिजन के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर पाएंगे | जिसके लिए आप इस सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा | 

अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त कर सकें।

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e-Mulakat System : संक्षिप्त विवरण 

आर्टिकल का नामe-Mulakat System
आर्टिकल का प्रकारSarkari Yojana 
माध्यमOnline
विभाग का नामराष्ट्रीय कारागार विभाग
किसके द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय कारागार विभाग के द्वारा
लाभार्थी जेल में बंद कैदी और उनके परिवार 
Official Website Click Here

e-Mulakat System

e-Mulakat System : क्या है ? 

दोस्तों, अगर किसी भी परिवार के कोई भी सदस्य जेल में किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो उनके परिवार जनों को, उस कैदी से मिलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना होता है | इस समस्या को ध्यान में रखते हुए,  इसके समाधान के उद्देश्य से सरकार की ओर से e-Mulakat System को लांच किया गया है | जिसकी सहायता से आप सभी, जेल में बंद अपने परिजनों से घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर पाएंगे | इसके लिए सभी नागरिकों को इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा | इस देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है |  देश के सभी नागरिक इस सिस्टम(e-Mulakat System) का लाभ उठा सकते हैं | 

e-Mulakat System : उद्देश्य 

कैदियों के परिजनों और वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से e-Mulakat System को शुरू किया गया है | इस सिस्टम की सहायता से कैदियों से मिलने लिए उनके परिजनों को बार बार जेल नहीं जाना होगा | वे सभी अपने घर बैठे हिं, उनसे ऑनलाइन बात कर पाएंगे | इसके लिए सभी नागरिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है | जिसके माध्यम से परिजनों की बात कैदियों से होती रहेगी और उन्हें ज्यादा चिंता भी नहीं होगी |

e-Mulakat System : लाभ और विशेषताएं 

  • राष्ट्रीय कारागार विभाग के द्वारा कैदियों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर ई मुलाकात सिस्टम को लाया गया है |
  •  इसकी सहायता से परिजन घर बैठे कैदी से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर पाएंगे |
  •  देश के सभी नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त होगा | 
  •  इसका प्रयोग करने के लिए व्यक्तियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा |
  • प्रकार की सहायता से शुरू किए गए मुलाकात सिस्टम के माध्यम से कैदी के परिवार वालों को बहुत लाभ मिलेगा |
  •  देश के सभी राज्यों में सिस्टम को लागू कर दिया गया है | 
  •  अब व्यक्तियों को कैदी से मिलने के लिए बार-बार जेल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी |

e-Mulakat System : आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड 
  •  पहचान पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नंबर
  •  पैन कार्ड 
  • ईमेल आईडी 

e-Mulakat System : ऐसे करें रजिस्ट्रेशन 

 दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी कैदी परिजन से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा |  आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हमें इसकी पूरी प्रक्रिया को नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है | जो, कि इस प्रकार से हैं-

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा | 
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाती हिं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल कर आएगा |
  •  इसके बाद आपको ई मुलाकात के विकल्प का चयन कर लेना है |
  • अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा | जो इस प्रकार का होगा-
  •  अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मिलने वाले की और जिन से मिलना है, उसके विवरण को दर्ज करना होगा |
  •  इसके बाद आपको कैप्चा कोड को भरकर सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है |

 ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी के साथ ही मुलाकात सिस्टम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे | 

अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी इसी प्रकार के आर्टिकल्स लगातार प्राप्त कर सकें।

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e-Mulakat System :  विजिट स्टेटस को कैसे देखें ? 

  •  इसके लिए सबसे पहले  आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा | 
  • होम पेज पर आने के बाद, आपको विजिट स्टेटस के विकल्प का चयन कर लेना है |
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा | जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भर देना है |
  •  इसके बाद आपको सर्च के विकल्प का चयन कर लेना है |
  • अब आपके सामने विजिट स्टेटस से जुड़ी सारी जानकारियां सामने आ जाएंगे | 

e-Mulakat System : कैसे करना होगा शिकायत 

  • शिकायत को दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कैदी सूचना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है |
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा | 
  •  इसके बाद आपको ग्रीवेंस के विकल्प का चयन कर लेना है |
  •  इस पर क्लिक  करते ही आपके सामने एक नया पेज खुले |  जिसमें आपको अपने कंप्लेंट की डिटेल और ग्रीवेंस डिटेल को दर्ज कर देना है |
  •  इसके बाद कैप्चा कोड को भर के सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है |

इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से ई मुलाकात सिस्टम पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा पाएंगे | 

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महत्वपूर्ण लिंक 

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सारांश :- दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आप सभी को e-Mulakat System, के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है | जिसमें हमने आप सभी को बताया, e-Mulakat System के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे | जिस में हम आप सभी को बताएंगे, कि अगर आपका कोई भी परिजन जेल में बंद हो तो उससे आप कैसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर पाएंगे, e-Mulakat System क्या है, कैसे करना होगा आवेदन, से जुड़ी, जानकारी विस्तार से बताया है | अगर आप को दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें | 

FAQ’s:- e-Mulakat System 

Q1. कैदियों को कितने फोन कॉल करने की अनुमति दी जाती है ?

Ans- एक रिमांड कैदी अपने परिवार के रहने वाले किसी सदस्य या किसी दोस्त को प्रति सप्ताह कम से कम 5 कॉल करने का हकदार है, और जितनी संख्या में कॉल उनके संपत्ति या व्यावसायिक मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से उचित रूप से आवश्यक हैं।

Q2. एक कैदी एक महीने में कितनी मुलाकातें करने की इजाजत मिलता है?

Ans- कैदियों को आम तौर पर एक महीने में 3-4 बार मिलने की अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन यह बढ़ सकता है, क्योंकि कैदी सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ता है। रिमांड किए गए कैदियों को प्रति सप्ताह कम से कम 90 मिनट से लेकर प्रति सप्ताह अधिकतम सात मुलाकातों तक की अनुमति दी जाती है।

 

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